जयपुर: सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लाइसेंस का रिन्युअल नहीं कराने वाले हथियार धारकों को बड़ी राहत दी है. ऐसे हथियार धारकों को रिन्युअल के लिए विलंब शुल्क शुल्क का भुगतान नहीं कराना पड़ेगा. राजस्थान की गहलोत सरकार ने लॉक डाउन पीरियड में नवीनीकरण न करा पाने वालों को विलंब शुल्क से रियायत दी है. गृह विभाग ने जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर्स को आदेश जारी कर दिए हैं.
कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की वजह से हथियारधारक वक़्त पर हथियार लाइसेंस का नवीनीकण नहीं करवा सके. लॉकडाउन की वजह से वे कमिश्नरेट या कलेक्टर कार्यालय नहीं पहुंच पाए. इधर हथियार लाईसेंस के नवीनीकरण निर्धारित मियाद के बाद करने पर 3000 रुपये विलंब शुल्क लिया जाता है. इधर मामला उलझा तो पुलिस आयुक्त जयपुर और अन्य कलेक्टर ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा.
इस पर गृह विभाग हथियार लाइसेंस धारियों की समस्या समझी. विभाग ने 19 मार्च से 15 जून तक मियाद में हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन पेश नहीं किए जाने वाले के लिए विपरीत परिस्थितियां बताई. ऐसे में तुमसे विलंब शुल्क लेने को सही नहीं माना. इसके बाद गृह विभाग 19 मार्च 15 जून के बीच हथियार लाइसेंस नवीनीकरण वाले धार में विलंब शुल्क में रियायत दे दी.
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