भरतपुर के राजा मानसिंह की हत्या के 35 साल पुराने मामले में 11 पुलिसकर्मी दोषी
भरतपुर के राजा मानसिंह की हत्या के 35 साल पुराने मामले में 11 पुलिसकर्मी दोषी
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आगरा: उत्तर प्रदेश में स्थित भरतपुर के राजा मानसिंह के मर्डर के 35 वर्ष पुराने मामले में 11 पुलिसकर्मियों को जिला न्यायालय ने आरोपी बताया है. इसके साथ ही बुधवार को इन्हें सजा सुनाई जाएगी. न्यायालय ने तीन पुलिसकर्मियों को रिहा किया गया है. मथुरा पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना में 18 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था. एक दोषी पहले ही रिहा हो चुका है जबकि तीन की मृत्यु हो चुकी है.

आपको बता दे की यह सम्पूर्ण घटना 21 फरवरी 1985 की है. उस समय राजस्थान में चुनावी माहौल था. डीग विधानसभा स्थान के निर्दलीय उम्मीदवार राजा मान सिंह अपनी जोगा जीप लेकर चुनाव प्रचार के लिए लाल कुंडा के चुनाव कार्यालय से डीग थाने के सामने से निकले थे. पुलिस ने उन्हें चोर ओर से घेर लिया था. ततपश्चात, ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी थी. इस घटना में राजा मान सिंह, उनके साथ सुम्मेर सिंह और हरी सिंह ने अपनी जान गँवा दी थी. उनकी लाश जोगा जीप में पाए गए थे. 

वही इस वारदात के पश्चात् डीग थाना के एसएचओ वीरेंद्र सिंह ने राजा मान सिंह के दामाद विजय सिंह सिरोही के विरुद्ध 21 फरवरी को ही धारा 307 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वादी पक्ष के अधिवक्ता नारायन सिंह विप्लवी ने अपने बयान में बताया कि राजा मान सिंह के दामाद और उनके साथी बाबूलाल को हिरासत में ले लिया गया था. तथा उसी रात उनकी रिहाई भी हो गई थी. इसके बाद 22 फरवरी को राजा मान सिंह का दाह संस्कार महल के अंदर ही किया गया. वही अब इस मामले में 11 आरोपियों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी.

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