मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सांगली की सिराला अदालत ने 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने अपने आदेश में मुंबई के पुलिस कमिश्नर को उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के पश्चात् भी मुंबई पुलिस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख के खिलाफ जारी आदेश पर अमल नहीं करा सकी है।
दरअसल सांगली की सिराला मजिस्ट्रेट अदालत ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट उनके खिलाफ दर्ज 2008, यू/एस भादंवि 143, धारा 109, 117 तथा बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 व अन्य के तहत मुकदमे को लेकर जारी किया गया है।
वही हाल ही में राज ठाकरे ने कल एक ट्वीट किया था जिसमे उन्होंने लिखा था, "कल ईद है। मैंने इस बारे में कल संभाजीनगर की सभा में बात की है। मुस्लिम समुदाय के इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया की भांति अपने त्योहार के दिन कहीं भी आरती न करें, जैसा कि पहले तय किया गया था। हमें किसी के त्यौहार में कोई अड़चन नहीं डालना है। लाउडस्पीकर का विषय धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है तथा हमें इसके बारे में वास्तव में क्या करना है, ये मैं कल ट्वीट कर जानकारी दूंगा। अभी के लिए इतना ही!
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