Jan 28 2016 10:55 AM
नई दिल्ली : अब अनारक्षित श्रेणी का टिकट खरीद लेने के बाद करीब 3 घंटे के अंदर आपको यात्रा करनी होगी। यदि आप यात्रा तीन घंटे में नहीं कर पाए तो आपका टिकट रद्द माना जाएगा। इस तरह का नियम 1 मार्च से लागू होगा। दरअसल यह नियम रेलवे को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड के पास कई तरह की शिकायतें मिल रही थीं। जिसके बाद यात्री एक बार अनारक्षित टिकट खरीद लेते हैं मगर उन्हें कम दूरी की यात्रा कई बार करनी पड़ती है। रेलवे ने अपने आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया है।
रेलवे बोर्ड के निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह की ओर से अधिसूचना के अंतर्गत अनारक्षित टिकट हेतु पहली ट्रेन छूटने या फिर टिकट जारी होने के 3 घंटे तक वे वैध रहेंगे। इस तरह के टिकटों को समय सीमा के साथ ही जारी किया जाएगा।
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