देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान
देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राजद्रोह कानून (Sedition Law) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने कहा है कि, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. राहुल गांधी ने राजद्रोह कानून पर रोक से संबंधित खबर को साझा करते हुए ट्वीट में लिखा कि, 'सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं. सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहठ है. डरो मत!'

बता दें कि शीर्ष अदालत ने राजद्रोह कानून यानी 124ए के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए कहा कि पुनर्विचार तक इस कानून के तहत नया केस दर्ज न किया जाए. केंद्र सरकार इसे लेकर राज्यों को निर्देश जारी करेगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि, इस कानून के तहत जो केस पेंडिंग हैं, उनपर यथास्थिति रखी जाए. साथ ही अदालत ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के इल्जाम में केस चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में कैद हैं वो जमानत के लिए अदालतों में अर्जी दायर कर सकते हैं. अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी. 

बता दें कि आज बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून पर रोक न लगाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को स्पष्ट निर्देश होगा कि बगैर जिला पुलिस कप्तान यानी पुलिस अधीक्षक या उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी की स्वीकृति के राजद्रोह की धाराओं में FIR दर्ज नहीं की जाएगी. वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील रखते हुए वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने मांग रखी थी कि राजद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है. अदालत ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाते हुए कहा कि, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है. इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है. 

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