'सारे मोदी चोर हैं..', मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल, कोर्ट को नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब
'सारे मोदी चोर हैं..', मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल, कोर्ट को नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब
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अहमदाबाद: 'मोदी सरनेम' पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी आपराधिक मानहानि के मामले में आज गुरुवार (23 मार्च) को सूरत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सारे मोदी चोर हैं, वाले बयान पर सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। इस दौरान राहुल गांधी खुद गुजरात के सूरत की एक अदालत में पेश हुए। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले रैली के दौरान कांग्रेस नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी से कोर्ट ने पूछा कि, आपका इस मामले पर क्या कहना है। जिसपर राहुल ने कहा कि, मेरे इरादे ख़राब नहीं थे, मैंने जानबूझकर बयान नहीं दिया। हालाँकि, कोर्ट राहुल गाँधी के इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई और उन्हें IPC की धारा 504 के तहत दोषी करार दे दिया गया। बता दें कि, गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा MLA पूर्णेश मोदी ने यह केस दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि, 'ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी हो?' पूर्णेश मोदी का कहना है कि राहुल ने यह टिप्पणी कर्नाटक के कोलार में की थी, जिससे मोदी समुदाय का अपमान हुआ था और उनकी भावनाएं आहत हुईं थी। इसके बाद भाजपा विधायक ने IPC की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, ट्रायल कोर्ट में शुरुआती कार्यवाही के दौरान पूर्णेश मोदी ने भाषण से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश किए थे। इसके साथ ही उन्होंने इसे लेकर राहुल को अदालत में बुलाने का आग्रह किया था।

उस दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से आवेदन खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने 7 मार्च 2022 को ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि, फरवरी 2023 में उच्च न्यायालय की तरफ से स्टे हटा लिया गया था। 

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