बैंक मानहानि मामला: 15 हजार के मुचलके पर राहुल गाँधी को मिली जमानत
बैंक मानहानि मामला: 15 हजार के मुचलके पर राहुल गाँधी को मिली जमानत
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अहमदाबाद: अहमदाबाद की स्थानीय अदालत ने बैंक मानहानि मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. अदालत ने 15,000 के मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दे दी है. इससे पहले कांग्रेस नेता छठी मंजिल पर बने अदालत रूम में पहुंचे. कुछ देर में राहुल का बयान दर्ज किया जाएगा. जिस मामले में राहुल को जमानत दी गई है, वह बैंक और उसके चेयरमैन से सम्बंधित मानहानि का है.

अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और इसके चेयरमैन ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी के द्वारा दिए गए एक बयान के सिलसिले में अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था. इससे पहले पत्रकार और लेखिका गौरी लंकेश की हत्या के संबंध में मानहानि के मुकदमे में गांधी पिछले सप्ताह मुंबई में अदालत में हाजिर हुए थे. पत्रकार की हत्या के लिए उन्होंने 'भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा' को दोषी बताया था.

पीएम मोदी पर राहुल ने एक टिप्पणी की थी. राहुल ने कहा था कि 'क्यों सभी चोरों' को मोदी कहा जाता है, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा याचिका दाखिल की गई. मामले में 6 जुलाई को राहुल पटना की अदलात में हाजिर हुए थे. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पूरे देश की विभिन्न अदालतों में आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 20 मामले दर्ज कराए गए हैं.

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