राधे मां को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
राधे मां को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
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मुंबई : मुश्किलों में फंसी राधे माँ को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बढ़ी राहत दी है. कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में राधे मां की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. बुधवार को राधे मां की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन आदेश आज (गुरुवार) सुनाया गया. बता दें कि सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने 14 अगस्त को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी.

मामले में गिरफ्तारी के डर से राधे मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. बता दें कि सेशन कोर्ट ने 13 अगस्त को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने गत वर्ष 5 अगस्त को एक महिला ने राधे माँ पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था. यह मामला तब दर्ज किया गया जब बोरिविली मजिस्ट्रेट ने पुलिस को इस मामले में आरोपों की CRPS की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश दिया था.

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