अमृतसर: पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये प्राथमिकी IPC
की धारा 283 के तहत दर्ज हुई है। बता दें कि इस धारा में प्रावधान है कि यदि कोई भी शख्स सार्वजनिक सड़क (लोक-मार्ग) या जलमार्ग में रुकावट पैदा करेगा, जिससे वाहन को निकलने में परेशानी हो; किसी भी सार्वजनिक रास्ते में जाम लगाएगा, जिससे व्यक्ति को दिक्कत हो रही हो; किसी भी तरह के वाहन या जलयानों के द्वारा सार्वजनिक सड़क या नदियाँ या जल में जाम लगाएगा, जिससे जनसाधारण को परेशानी हो, तो उस पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तरफ जहाँ पंजाब पुलिस इस मामले को महज सड़क पर पैदा किया गया अवरोध मान रही है, वहीं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ इस मामले को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का गंभीर मामला मानकर अपनी छानबीन कर रही हैं। गृह मंत्रालय ने इस बाबत पंजाब प्रशासन से उस दिन पीएम की सुरक्षा में की गई सभी तैयारियों कि जानकारी देने के लिए कहा है। इस बीच चन्नी सरकार द्वारा की गई प्राथमिकी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसमें पंजाब पुलिस ने कहीं से कहीं तक सुरक्षा चूक का नाम तक नहीं लिया है। FIR में सियासी दल के कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों या संगठनों की मौजदूगी की वजह से पीएम मोदी के काफिले को रोके जाने की बात का भी कोई उल्लेख नहीं है।
प्राथमिकी में पंजाब पुलिस के ही DSP महेंद्र का बयान है। इसमें लिखा है कि, 'फिरोजपुर-मोगा स्थित कृषि भवन मार्ग पर पहुँचने पर मुझे जानकारी मिली कि कुछ अज्ञात लोगों ने उस मार्ग को बाधित कर दिया है, जहाँ VIP की आवाजाही थी। यह लोग रैली में शामिल होना चाहते थे। ये सब लगभग 2:30-3:00 बजे हुआ। जब मैं थाने गया तो वहाँ प्रदर्शन हो रहा था।' यह भी गौर करने लायक है कि इस पूरी FIR में कहीं भी किसी किसान यूनियन या संगठन का नाम नहीं है, जबकि खुद भारतीय किसान यूनियन (क्रन्तिकारी) के महासचिव बलदेव जीरा ने दावा करते हुए है कि किसान नहीं चाहते थे कि पीएम मोदी पंजाब में रैली करें, इसलिए काफिले को रोका गया। साथ ही इसी संगठन के अन्य सदस्यों ने भी PM का काफिला रोकने की जिम्मेदारी ली है।
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