राम रहीम रहेगा कैद या होगा आज़ाद, पैरोल पर फैसला आज
राम रहीम रहेगा कैद या होगा आज़ाद, पैरोल पर फैसला आज
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रोहतक : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में एक बार फिर पैरोल के लिए अर्जी लगाई है. राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अपने पति के लिए पैरोल मांगी है. आवदेन में बताया गया है कि राम रहीम की मां नसीब कौर बीमार है. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेल अधीक्षक को फैसला करने का आदेश दिया था.

सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, आज शाम पांच बजे से पहले पैरोल पर फैसला आ जाएगा. उच्च न्यायालय ने जेलर को दिया पांच दिनों के अंदर फैसला लेने के लिए कहा था. गुरमीत राम रहीम इससे पहले भी दो बार पैरोल के लिए कोशिश कर चुका है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी उसकी पैरोल की याचिका खारिज कर दी गई थी. गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने अस्थायी ज़मानत देने से मना कर दिया था. उसने ने अपनी दत्तक पुत्री के विवाह दी में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी.

न्यायमूर्ति दया चौधरी और न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की बैंच में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार और सीबीआई के वकीलों ने राम रहीम की पैरोल का जमकर विरोध किया था. हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता बलदेव महाजन और सीबीआई के वकील सुमित गोयल ने अदालत में कहा था कि कानून व्यवस्था के मद्देनज़र राम रहीम को जमानत देना ठीक नहीं होगा. जब खंडपीठ ने राम रहीम की याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए अपील को खारिज करने की बात कही थी, तब जाकर राम रहीम के वकील ने याचिका वापस ले ली थी.

 

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