भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को बड़ी राहत, कोर्ट ने 5 जुलाई तक गिरफ़्तारी पर लगाई रोक
भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को बड़ी राहत, कोर्ट ने 5 जुलाई तक गिरफ़्तारी पर लगाई रोक
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नई दिल्ली: भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय अब इस मामले पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनावाई करेगा. बता दें कि बग्गा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में FIR दर्ज हुई थी, फिर मोहाली कोर्ट ने बग्गा का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था. बग्गा ने फिलहाल गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी.

बता दें कि इससे पहले पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप चितकारा के आवास पर 7 मई की आधी रात को सुनवाई हुई थी और तेजिंदर बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वारंट से राहत दे दी गई थी. अदालत ने कहा था कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए. बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता डॉ. सनी सिंह की शिकायत पर 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज किया गया था. बग्गा ने 'द कश्मीर फाइल्स ' फिल्म पर केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर हमला बोला था.

बग्गा ने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी करार दिया था. पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा को पकड़ने दिल्ली आई थी, तो उसे बैरंग लौटना पड़ा था, क्योनी उस वक़्त वे लखनऊ में थे. भाजपा नेताओं के अनुसार, दूसरी बार पंजाब पुलिस के लगभग 50 जवान बग्गा को उनके घर से अरेस्ट कर पंजाब ले जा रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था. बाद में दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर राजधानी लौट आई थी.

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