JIO की याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को HC का नोटिस, 8 फरवरी तक माँगा जवाब
JIO की याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को HC का नोटिस, 8 फरवरी तक माँगा जवाब
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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब और केंद्र सरकार को राज्य में जियो के मोबाइल टावर और टेलीकॉम उपकरणों में तोड़फोड़ करने के मामले में नोटिस जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने रिलायंस जियो की याचिका के खिलाफ नोटिस भेजा है, जिसमें उसने सितंबर में लागू तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच पंजाब में उसके मोबाइल टावर और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी।

JIO की याचिका में कहा गया है कि कंपनी के 1,500 टेलीकॉम टावर को पंजाब में बहुत नुकसान पहुंचाया गया है और उन सभी ने काम करना बंद कर दिया है। पंजाब में जियो के 14 मिलियन उपभोक्ता हैं। साथ ही कंपनी ने अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाने का इल्जाम भी लगाया है।

रिलायंस जियो ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी मूल कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), रिटेल आर्म्स और सहयोगी कंपनियों का भविष्य में कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की योजना नहीं है। इसके साथ ही उसे खेती जमीन की खरीदने में न तो कई दिलचस्पी नहीं है और न वो इसे खरीदेगी। साथ ही कंपनी ने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य किसानों को ताकतवर बनाना है।

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