चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने सूबे के विकलांग लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने दिव्यांगों को राज्य की सरकारी नौकरियों एवं पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने केंद्र के 13 सिंतबर 2107 को दिए आदेश को लागू करने के लिए मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी तक पंजाब में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन विभाग की ओर से दि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलीटीज एक्ट 2016 के तहत दी जाएगी।
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकारी नौकरियों के ग्रुप ए, बी, सी और डी में पदोन्नति और सीधी भर्ती में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। दृष्टिहीन अशवा अल्प दृष्टिहीन को 1 प्रतिशत, बहरे व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत, मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित लोकोमोटर विकलांगता के लिए 1 प्रतिशत दी और ग्रुप ए से डी के अधीन ऐसे लोग जो अलग-अलग तरह की विकलांगता से ग्रस्त हैं, उनके लिए 1 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू की गई है।
पंजाब सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को 7 फरवरी, 1996 में लागू किया गया था। इसके तहत विकलांगों की तीन कैटेगरी बनाई गई थी, जिनमें शारीरिक तौर पर विकलांगों को 1 फीसदी, दृष्टिहीनों को 1 फीसदी और मूक-बधिर लोगों को 1 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब केंद्र सरकार के नए कानून के अनुसार एक अन्य कैटेगरी को विकलांगों की श्रेणी में शामिल करते हुए उन्हें नौकरियों में 1 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इस तरह दिव्यांगों के लिए नौकरियों में पदोन्नति और आरक्षण 4 प्रतिशत हो गया है। पंजाब सरकार का यह कदम बिल्कुल स्वागत योग्य है।
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