पंजाब प्रशासन का नया फरमान, अगर चाहिए हथियार का लाइसेंस, तो करना होगा ये काम
पंजाब प्रशासन का नया फरमान, अगर चाहिए हथियार का लाइसेंस, तो करना होगा ये काम
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फिरोजपुर: यदि आप पंजाब के फिरोजपुर जिले के रहने वाले हैं और हथियार का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको जिला प्रशासन का एक विशेष आदेश का पालन करना होगा. जी हां, जिला प्रशासन ने हाल में एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि हथियारों के लाइसेंस के इच्‍छुक आवेदकों को न सिर्फ 10 पेड़ लगाने होंगे, बल्कि उनकी देखरेख भी करनी होगी. आपको लाइसेंस की अवधि, इन पेड़ों की स्थिति पर निर्भर करेगी.

फिरोजपुर जिला प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि लाइसेंस का आवेदन करते वक़्त पेड़ों की देखभाल करते हुए अपनी तस्‍वीर भी जमा करानी होगी. ऐसा न करने पर, आपकी लाइसेंस की अर्ज़ी पर विचार नहीं किया जाएगा. फिरोजपुर के जिला उपायुक्‍त चंद्र गैंद ने इस संबंध में कहा है कि आज के दौर में ग्‍लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है 

उन्‍होंने कहा कि बिगड़ते हुए पर्यावरण के मद्देनज़र उन्‍होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए नया आदेश जारी किया है. जिला उपायुक्‍त ने कहा है कि यदि किसी को अपनी हिफाजत के लिए हथियार का लाइसेंस चाहिए, तो पहले कम से कम 10 पौधे लगाने होंगे. इसके अलावा, उनकी देखरेख करते हुए और उनमें पानी देते हुए अपनी सेल्फी लेनी होगी. हथियार का निवेदन पत्र जमा करते समय पौधे लगाने और उनकी देखभाल की तस्वीरें साथ लगानी होंगी. 

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