पंजाब : इस समय राज्य में खुलेंगी दुकानें, जानें क्या है नियम
पंजाब : इस समय राज्य में खुलेंगी दुकानें, जानें क्या है नियम
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पंजाब सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग के बाद कर्फ्य में ढील का समय बदल दिया है. रविवार से सभी जिलों में अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी. जबकि रेड और कंटेंनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी. शनिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी घोषणा की. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला किया गया कि अब बाहरी राज्यों की टेस्ट रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी. बताया गया कि अब तक नांदेड़ से लौटे 292 पंजाबी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले पर कैबिनेट की मीटिंग में भी विचार किया गया और इस बात पर सहमति बनी कि लोगों के हितों को ध्यान में रखकर छूट का समय बदला जाए. 

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वायरस के प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री ने लोगों की सहूलियत के मद्देनजर सुबह सात बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने का समय बदलते हुए नौ बजे से 1 बजे तक करने का एलान किया. कैप्टन ने मुख्य सचिव से कहा कि समय में तब्दीली संबंधी नोटिफिकेशन करने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिए जाएं. वही, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि जरूरी वस्तुएं लेने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बिना मास्क पहने बाहर निकलता है तो पुलिस उनका सख्ती से चालान करे. उन्होंने कहा कि राज्य में धारा 144 लागू होने के कारण इस संबंध में किसी तरह की ढील की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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