राजीव गांधी हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा की हत्यारों को सजा या रिहाई
राजीव गांधी हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा की हत्यारों को सजा या रिहाई
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नई दिल्ली: राजीव गांधी मर्डर केस में सजा-ए-मौत से जिन अपराधियो को तमिलनाडु सरकार द्वारा राहत का फैसला सुनाया गया था, उसी फैसले के ख़िलाफ़ दर्ज़ याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जानकारी दे की राजीव गांधी मर्डर केस में राज्य सरकार द्वारा मौत की सजा से राहत पाने वाले सभी अपराधी संथन, मुरुगन, पेरारीवलन और उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और जयकुमार को रिहा करने के निर्देश दिए थे।

लेकिन, इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि इस केस की तफ्तीश CBI द्वारा की गई थी और इस मामले में केंद्रीय कानून के तहत सजा सुनाई गई। देखा जाए तो ऐसे में रिहा करने का अधिकार केंद्र का है।

बताते चले की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता सरकार के फैसले पर रोक लगाकर मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। साथ ही साथ कोर्ट ने सारे राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने को कहा था और फैसला आने तक उम्रकैद पाए सभी आरोपियों को रिहा न करने के निर्देश दिए थे। 

चीफ जस्टिस की अगुवाई में संविधान पीठ तय करेगी कि... 

: - क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने पर राज्य सरकार किसी की सजा माफ़ करते हुए आरोपी को रिहा कर सकती है? 

:- इस मामले में CRPC की धारा 432 में केंद्र सरकार द्वारा दी गई सलाह के क्या मायने हैं?

:- क्या इसका मतलब केंद्र सरकार की मंजूरी है? :- क्या उम्रकैद का अर्थ पूरी उम्र है और उम्रकैद पाए जाने वाले अपराधी को माफी देकर रिहा नहीं किया जा सकता?

:- क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपराधियो के लिए नई श्रेणी का गठन कर सकता है जिनकी सजा फांसी से कम करके उम्रकैद कर दी गई हो?

:- क्या उन अपराधियो को बिना माफी, पूरी उम्र जेल में काटनी होगी? 

:-अगर माफी के आधार पर रिहाई करनी हो तो ये अधिकार केंद्र सरकार को होना चाहिए या राज्य सरकार को?

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