पुडुचेरी के अधिकारियों ने शनिवार को सोमवार आधी रात से शुरू होकर 14 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। केंद्र शासित प्रदेश जल्द ही ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने और कोरोनवायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के तहत जाएगा। लॉकडाउन के फैसले को लेकर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में लिखा है कि "पुडुचेरी सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किए थे लेकिन मामले स्थिर नहीं हुए हैं, लेकिन तब से बढ़े हैं। 27 अप्रैल, 2021 को इस तरह का लॉकडाउन आदेश 3 मई, 2021 तक प्रभावी था।
क्या अनुमति दी है और क्या नहीं है:-
- समुद्र तटों, पार्कों, बगीचों जैसे सभी सार्वजनिक स्थानों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा।
- किसी भी रूप में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभा कड़ाई से निषिद्ध।
- खेल, मनोरंजन, अकादमिक या त्योहार से संबंधित समारोहों को सख्ती से निषिद्ध।
- नियम और शर्तों के साथ आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।
-प्रोविजन स्टोर, सब्जी की दुकानें, भोजन, किराने का सामान, मांस, मछली पशु चारा से संबंधित दुकानों को एयर कंडीशनिंग सुविधा के बिना दोपहर 12 बजे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी।
- औद्योगिक उत्पादन इकाइयों को संचालित करने की अनुमति दी गई है।
- बैंक और बीमा कार्यालय और सेबी/स्टॉक से संबंधित कार्यालय केवल दोपहर 12 बजे तक ही काम कर सकते हैं।
- सभी श्रेणियों की शराब दुकानों में सभी शराब की बिक्री पर रोक।
-केवल 25 लोगों को शादी से संबंधित सभा में अनुमति दी जबकि 20 से अधिक लोगों को अंतिम संस्कार में भाग ले सकते है/
- सभी धार्मिक स्थान और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
-सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकता है।
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