इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं ख़रीद पाएंगे कोई वाहन
इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं ख़रीद पाएंगे कोई वाहन
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देश में वाहनों के इंश्योरेस के मामले में एक नया निर्देश जारी किया गया है. जिसके अनुसार अगर आपके पास आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं. बता दें, बीमा नियामक Insurance Regulatory and Development Authority यानी इरडा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी भी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है, तो इस दशा में वाहन का इंश्योरेंस नहीं होगा. जिसका दिल्ली-एनसीआर में विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है.

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नए फरमान के मुताबिक वाहन का इंश्योरेंस कराते वक्त ओनर के पास पीयूसी सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, जिसे ओनर को अन्य कागजात के साथ इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा. बता दें, पीयुसी सर्टिफिकेट वह है जो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण नियंत्रण मानकों के बारे में बताता है. वहीं मुल्क में सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण मानक स्तर निश्चत किए गए है.

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अगर कोई वाहन सफलतापूर्वक पीयूसी टेस्ट में सक्सेस हो जाता है तो वाहन ओनर को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है. जिससे आपको पता चलता है कि आपके वाहन का प्रदूषण स्तर क्या है. सरकारी नियमों के मुताबिक सभी वाहनों का वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है. ऐसा ना होने की दशा में मालिक को चालान का भुगतान करना पड़ता है.यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दूसरी बार है जब IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के सभी CEO और CMD को एक पत्र भेजा है. इससे पहले भी जुलाई 2018 को ऐसा ही संदेश भेजा गया था. हालांकि इस नए संदेश में खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-NCR को चिन्हित किया गया है. जानकारी के लिए बताते चलें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत PUC मानदंडों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का दंड लगाया जाता है. लेकिन, यह अभी कुछ ही प्रदेशों में लागू है.  

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