पटना : 2015 की बिहार चुनाव प्रणाली में बदलाव किया गया है. अब साल 2014 के आम चुनाव के तरह बिहार विधानसभा चुनाव में जनता को वेबस्ट्रीम के जरिए लाइव मतदान देखने का मौका नहीं मिल पायेगा. बिहार चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है की मतदान केंद्र में वेबकास्ट अब सिर्फ चुनावी मशीनो तक ही सीमित रहेगा और आम जनता के लिए इसे उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.
चुनाव आयोग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, यह फैसला मतपत्रों और ईवीएम के कंट्रोल यूनिट की गोपनीयता से संबंधित चुनाव नियमावली की भावना को ध्यान में रखकर लिया गया है. 21 मार्च 2014 को चुनाव आयोग ने जनता को वेबस्ट्रीम के जरिए मतदान का सीधा प्रसारण देखने और नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को सचेत रहने को कहा था. चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था की जितना संभव हो सके, उतने मतदान केन्द्रों पर मतदान की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था करें.
अपने पुराने फैसले को बदलते हुए 6 अक्टूबर 2015 को जारी ताजा निर्देश में कहा कि चुनाव आयोग ने नया फैसला किया है की अब आगे से मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग को सिर्फ चुनावी तंत्र से जुड़े लोग ही देख पाएंगे. ऐसा चुनाव संचालन नियमावली 1961 के नियम 93 के प्रावधान की भावना को ध्यान में रखकर लिया गया है.