जल्दी किजिए, 1 अप्रेल के बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर टैक्स बढ़कर हो जायेगा इतना...?
जल्दी किजिए, 1 अप्रेल के बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर टैक्स बढ़कर हो जायेगा इतना...?
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अगर आपने कोई मकान या जमीन खरीद रखी है या फिर खरीदने का प्लान बना रहे हो तो 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्री करा लें. नहीं तो फिर 1 अप्रैल के बाद आपको स्थानीय निकायों के नाम पर लगने वाला टैक्स दोगुना भरना पड़ेगा. इसके अलावा एक अप्रैल से उपकर भी बढ़कर डबल हो जाएगा. ऐसे में अगर आप रजिस्ट्री करना चाहते हो और अपने पैसे बचाना चाहते हो तो 31 मार्च तक रजिस्ट्री करा लें.

बता दे की मकान की रजिस्ट्री पर 31 मार्च तक नगरीय निकायों के लिए मकान की कीमत का एक प्रतिशत टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन मध्यप्रदेश शिवराज सरकार ने हाल ही में पेश किए बजट में यह टैक्स बढाकर दोगुना कर दिया है. अब 1 अप्रैल 2016 से जमीन, मकान की रजिस्ट्री कराने वालों को 2 प्रतिशत टैक्स भरना होगा. यह टैक्स नगरीय निकायों की हर जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर लागू होगा. पंजीयक कार्यालय के जरिए यह टैक्स नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायतों) के खजाने में जमा होगा.

31 मार्च तक यह टैक्स 1 % लगेगा. एक अप्रैल से टैक्स दोगुना होकर सीधा 2 % हो जाएगा. विकास कार्यो में धन की कमी के चलते स्थानीय निकाय कर बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार ने मांग मानते हुए निकायों को मिलने वाला टैक्स बढाकर दोगुना कर दिया है.

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