पुरुष शादी करने के वादे से मुकर जाता है तो सहमति से यौन संबंध अपराध नहीं: HC
पुरुष शादी करने के वादे से मुकर जाता है तो सहमति से यौन संबंध अपराध नहीं: HC
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तिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने के अपने वादे से मुकर जाता है तो सहमति से यौन संबंध आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध नहीं होगा। जी हाँ और हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को भी इसी तर्क पर बरी किया है। इस मामले में मिली जानकारी के तहत जस्टिस कौसर एडप्पागथ की पीठ आईपीसी की धारा 376, 417 और 493 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज अपराध में आगे की सभी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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जी दरअसल जस्टिस कौसर एडप्पागथ की एकल पीठ ने बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए यह भी कहा कि अगर एक विवाहित महिला ने स्वेच्छा से पुरुष के साथ यौन संबंध बनाए, यह जानते हुए कि वह उसके साथ एक वैध विवाह में प्रवेश नहीं कर सकती है, तो यह बलात्कार नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी ने शादी के झूठे वादे के तहत ऑस्ट्रेलिया और देश में कई बार याचिकाकर्ता का यौन उत्पीड़न किया।

आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि आरोपी ने बार-बार शादी का वादा करने के बाद वह यौन संबंध के लिए राजी हुई। ऐसे में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के विस्तृत बयान से यह स्पष्ट होता है कि यौन संबंध प्रकृति में सहमति से बने थे। इसी के साथ इसमें कहा गया है कि शादी का वादा मामले में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि महिला शादीशुदा है और वह अच्छी तरह जानती थी कि कानून के तहत कानूनी शादी संभव नहीं होगी।

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