MP में नहीं चलेगी निजी विद्यालयों की मनमानी
MP में नहीं चलेगी निजी विद्यालयों की मनमानी
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मध्य प्रदेश में जो भी निजी विद्यालय बच्चों की फीस में अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे है. ऐसे स्कूल पर अब पूर्णतः लगाम लग जाएगी. ये प्राइवेट स्कूल अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. दरअसल, इसे देखते हुए कल सोमवार 4 दिसंबर, 2017 को मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल (फीस और संबंधित विषयों का रेगुलेशन) विधेयक-2017 पेश किया गया.

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री दीपक जोशी ने विधेयक पेश करते हुए कहा, 'विधेयक के प्रभावी होने पर पूर्णत: आवासीय और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को छोड़कर शेष सभी प्राइवेट स्कूल इसके दायरे में आएंगे. फीस में वृद्धि का रेगुलेशन इस प्रकार किया जाएगा कि उस वर्ष के वार्षिक खर्च पर प्राप्तियों का आधिक्य, जिस वर्ष के लिए फीस प्रस्तावित है, वार्षिक प्राप्तियों का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. 

प्रप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधेयक(बिल) के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों से संबंधित अन्य विषय जैसे कि पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री, पढ़ने की सामग्री, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, स्टू़डेंट्स के लिए परिवहन प्रदान करना और सभी ऐसे विषय, जो स्टू़डेंट या उनके माता-पिता या अभिभावक की ओर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्राइवेट स्कूलों को धनराशि देने का कारण बने, इसके बारे में आवश्यक प्रावधान किया गया है.

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