लखनऊ: उत्तर प्रदेश की प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना चलाती है। इस योजना के तहत निर्धन गर्भवती महिलाओं को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में आराम एवं आर्थिक सहायता करना है। जिससे वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। वही इस योजना के तहत बेटा-बेटी दोनों होने पर फायदा प्राप्त होता है। यदि महिला ने बेटी को जन्म दिया है तो 25 हजार रुपये एवं बेटे को जन्म दिया है तो 20 हजार रुपये प्राप्त होते हैं। गर्भपात कराने पर श्रमिक महिला को 2 महीने का वेतन प्राप्त होता। गोद लेने पर भी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ शर्ते हैं। जैसे मजदूर महिलाएं पंजीकृत हों। वह यूपी की स्थायी निवासी हो। गर्भवती महिला का न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।
डॉक्यूमेंट्स:-
आधार कार्ड
पैन कार्ड
शिशु जन्म प्रमाण पत्र
श्रमिक कार्ड
आंगनबाड़ी कार्यक्रम का पंजीकरण प्रमाण पत्र
डॉक्टर द्वारा दिया गया वितरण प्रमाण पत्र
ऐसे करें आवेदन:-
यूपी मातृत्व एवं शिशु योजना के आधिकारिक पोर्टल https://upbocw.in/index.aspx पर जाएं।
यहां योजना का आवेदन वाले विकल्प में जाएं।
यहां एक नया पेज खुलकर आएगा।
यहां भरने के बाद सबमिट कर दें।
अब एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। इसे सावधानीपूर्वक भरकर कर सबमिट कर दें।
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