अयोध्या आतंकी हमला मामला: अदालत ने सुनाया फैसला, चार को उम्रकैद, एक बरी
अयोध्या आतंकी हमला मामला: अदालत ने सुनाया फैसला, चार को उम्रकैद, एक बरी
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प्रयागराज: वर्ष 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले मामले में अदाकत ने 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही प्रयागराज की विशेष अदालत ने एक आरोपी मोहम्मद अजीज को आरोप से बरी कर दिया है. बता दें कि पिछली 11 जून को सुनवाई पूरी हो जाने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 18 जून की तारीख तय की थी. 

मामले की सुनवाई स्पेशल जज एससीएसटी दिनेश चन्द कर रहे है. डीजीसी गुलाब चन्द अग्रहरि ने बताया है कि अभियोजन और बचाव पक्ष की जिरह 11 जून को पूरी हो गई थी. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. उल्लेखनीय है कि यह हमला पांच जुलाई 2005 की सुबह नौ बजकर 15 मिनट की अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर में हुआ था. वादी पीएसी के दलनायक कृष्ण चन्द सिंह द्वारा बिना देर किए दिन के दो बजे थाना राम जन्मभूमि में शिकायत दर्ज कराई गई थी. हमले को पांच आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया. जिनकी मंशा बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए राम लला मंदिर को नष्ट करने की थी.

हमले में दो नागरिकों की भी मौत हुई और सात लोग गंभीर रुप से जख्मी हुए थे. साथ ही पुलिस ने सभी आतंकियों को ढेर कर दिया था, मारे गए आतंकियों के पास से बरामद मोबाईल फोन के सिम की जांच से घटना का षड्यंत्र रचने और आतंकियों को असलहे तथा वाहन मुहैया कराने में अभियुक्त आशिक इकबाल उर्फ फारुक, मो नसीम, मो अजीज, शकील अहमद और डा इरफान का नाम सामने आया था. पुलिस ने इन्ही पांचाें आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया था, जिसका अब फैसला आया है.

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