नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत की आपराधिक अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण आज कोर्ट में जुर्माना जमा करेंगे. शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए उनपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके साथ ही अदालत ने चेतावनी दी थी कि जुर्माना न भरने पर उन्हें 3 महीने जेल की सजा काटनी होगी.
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और पुराने मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण को आपराधिक अवमानना का दोषी करार दिया था. जिसके बाद सजा के रूप में उन पर 1 रुपये जुर्माना लगाया गया था. प्रशांत भूषण ने अपने सहयोगी अधिवक्ता राजीव धवन से एक रुपये का सिक्का लेकर लेकर ट्वीट किया था. प्रशांत भूषण ने कहा था कि उनके दोस्त राजीव धवन ने तोहफे के रूप में उन्हें एक रुपये का सिक्का दिया है. जिसे वे जल्द ही जुर्माने के रूप में शीर्ष अदालत में जमा करेंगे.
आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका भी दाखिल की है. इसमें कहा गया है कि मूल आपराधिक अवमानना मामले में सजा के खिलाफ अपील का अधिकार एक बड़ी और अलग बेंच के माध्यम से सुना जाए. याचिका उनकी वकील कामिनी जायसवाल के जरिए दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि अपील का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और वैश्विक कानून के तहत इसकी गारंटी भी है. यह गलत सजा के खिलाफ एक अहम सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा और असल में रक्षा के रूप में सत्य के प्रावधान को सक्षम करेगा.
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