सुप्रीम कोर्ट अवमानना केस में प्रशांत भूषण दोषी करार, 20 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा
सुप्रीम कोर्ट अवमानना केस में प्रशांत भूषण दोषी करार, 20 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा
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नई दिल्ली: अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को शीर्ष अदालत ने दोषी करार दिया है. ट्वीट मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है. अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को की जाएगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि ट्वीट भले ही अप्रिय लगे, किन्तु अवमानना नहीं है.

उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबड़े और चार पूर्व CJI को लेकर प्रशांत भूषण की तरफ से किए गए दो अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी. शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था. नोटिस के जवाब में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि, 'CJI की आलोचना सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को कम नहीं करता. बाइक पर सवार CJI के संबंध में ट्वीट अदालत में सामान्य सुनवाई न होने को लेकर उनकी पीड़ा को प्रदर्शित करता है. इसके साथ ही चार पूर्व CJI को लेकर ट्वीट के पीछे मेरी सोच है, जो भले ही अप्रिय लगे, किन्तु अवमानना नहीं है.'

अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत तय किए गए सजा के प्रावधान के अनुसार, दोषी को छह महीने की जेल या दो हजार रुपए तक नकद जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है. अब सजा पर अदालत 20 अगस्त को फैसला लेगी.

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