प्रद्युम्न हत्याकांड- नाबालिग आरोपी की ज़मानत याचिका नामंज़ूर
प्रद्युम्न हत्याकांड- नाबालिग आरोपी की ज़मानत याचिका नामंज़ूर
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प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान गुड़गांव के बाल न्यायालय ने, 16 वर्षीय नाबालिग आरोपी छात्र की जमानत नामंजूर कर दी है. अगली सुनवाई पर कोर्ट में कैमरा प्रोसेडिंग पर सुनवाई होगी. इसके पहले शनिवार को चाइल्ड सेशन कोर्ट ने नाबालिग आरोपी की ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

आपको बता दें कि शनिवार को आरोपी छात्र की जमानत समेत कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान आरोपी पक्ष के अलावा प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील व सीबीआई के वकील ने अपने-अपने पक्ष रखे गए. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्शित रख लिया था. सोमवार को एडिशनल सेशन जज जसबीर सिंह कुंडू ने आरोपी नाबालिग छात्र कि ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है.  इसके साथ कोर्ट द्वारा छात्र पर 21हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है.

गुड़गांव की सेशन कोर्ट ने कहा है कि अब मामले की सुनवाई बंद दरवाजे के भीतर कैमरे के सामने शुरू होगी. अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय की गई है. मीडिया को यह जानकारी प्रद्युम्न ठाकुर के पिता वरुण ठाकुर के वकील अश्विनी कुमार ने दी है. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में आठ वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की, आठ सितंबर को बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. सीबीआई जांच में सामने आया कि परीक्षाएँ टालने के लिए आरोपी छात्र ने यह हत्या की. 

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