कोरोना के चलते सरकार ने जारी किया निर्देश, नोएडा व कानपुर शहर को सैनिटाइज करने का आदेश
कोरोना के चलते सरकार ने जारी किया निर्देश, नोएडा व कानपुर शहर को सैनिटाइज करने का आदेश
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लखनऊ: एक तरफ बढ़ रहा कोरोना का कहर अब इतना बढ़ चुका है. कि हर तरफ केवल तवाही का मंज़र देखने को मिल रहा है. वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने और एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया है. जंहा सीएम योगी ने प्रदेश में सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मांगलिक गतिविधियां व कार्यक्रम दो अप्रैल तक स्थगित करने का निर्देश जारी कर दिया है. वहीं उन्होंने कहा है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों की संख्या को 10 तक सीमित रखने का प्रयास हो. सरकार ने प्रदेश में सभी मॉल को भी बंद करने का निर्देश दिया है. सरकारी अस्पतालों में अनावश्यक भीड़भाड़ रोकने के लिए 31 मार्च तक गैर-जरूरी ओपीडी व जांच को स्थगित रखने का निर्देश भी दिया है. सरकारी अस्पतालों में केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी.

सूत्रों की माने तो सीएम योगी  ने लखनऊ, नोएडा व कानपुर शहर को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है. तहसील दिवस, समाधान दिवस, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला और जनता दर्शन का आयोजन भी दो अप्रैल तक स्थगित किये जा चुके है. स्कूलों-कॉलेजों को पूरी तरह बंद रखने के साथ शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि दो अप्रैल तक प्रिंसिपल, शिक्षक और गैर-शिक्षक स्टाफ भी विद्यालय नहीं आएंगे. जंहा नगर विकास विभाग को शहरी इलाकों में नियमित फॉगिंग करने का निर्देश जारी किए जा चुके है.

सघन चेकिंग का निर्देश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्थित हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों सहित राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक गश्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्थल पर लोग इकट्ठा न हों.

कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता है. सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी न होने पाए. ऐसा करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खरीददारी के दौरान लाइनें न लगें. कोरोना से बचाव के लिए दस्तानों और मास्क का इस्तेमाल किया जाए.

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