नई दिल्ली: दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) को नए निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि दिल्ली को उतनी ही बिजली उपलब्ध करवाई जाए, जितनी उसकी वितरण कंपनियों द्वारा मांग की जाती है। आप सभी जानते ही होंगे कि काफी समय से यह खबरें हैं कि बिजली संकट आने वाला है। ऐसे में पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम्स को दी गई घोषित क्षमता (डीसी) को ध्यान में रखते हुए बिजली मंत्रालय ने 10।10।2021 को एनटीपीसी और डीवीसी को दिल्ली को बिजली आपूर्ति सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं।
बताया जा रहा है इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आखिर वितरण कंपनियां दिल्ली को उनकी मांग के मुताबिक जितनी बिजली की जरूरत होगी उतनी ही बिजली मिलेगी। जी दरअसल मंत्रालय के निर्देश में यह कहा गया है कि एनटीपीसी और डीवीसी अपने कोयला आधारित बिजली स्टेशनों से संबंधित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत दिल्ली वितरण कंपनियों को उनके आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता (डीसी) की पेशकश कर सकते हैं। केवल यही नहीं बल्कि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि, "एनटीपीसी और डीवीसी दोनों ने दिल्ली को उतनी ही बिजली मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जताई है, जितनी दिल्ली के डिस्कॉम की मांग है।"
इसके अलावा कोयला आधारित बिजली उत्पादन से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 11 अक्टूबर को आवंटित बिजली के उपयोग के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है, "इन दिशानिर्देशों के तहत, राज्यों से राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है और अधिशेष बिजली के मामले में, राज्यों को सूचित करने का अनुरोध किया गया है ताकि इस बिजली को अन्य जरूरतमंद राज्यों को फिर से आवंटित किया जा सके।"
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