अगर आपकी गाड़ी में नहीं मिला ये सर्टिफिकेट तो नहीं भरपा पाएंगे पेट्रोल, हो जाएगी 5 साल जेल
अगर आपकी गाड़ी में नहीं मिला ये सर्टिफिकेट तो नहीं भरपा पाएंगे पेट्रोल, हो जाएगी 5 साल जेल
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पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ और ऐसा न करने पर वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। केवल यही नहीं बल्कि इस दौरान जिन वाहनों का PUC प्रमाणपत्र एक्सपायर पाया जाएगा, चालकों को पंप पर ही इसे जारी करना होगा। हाल ही में यह फैसला लिया गया है और इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना है। बताया जा रहा है इसकी मदद से हर वाहन के प्रदूषण स्तर को जांच के दायरे में रखने में मदद मिलेगी और यह व्यवस्था दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर रहेगी।

बीते 4 मार्च को जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से वैलिड PUC होने पर ही पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने की बात सामने आई है। इसका मतलब है अगर आपके वाहन का PUC नहीं हुआ है तो आप अब ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। केवल यही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों को 5 साल तक सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है और इस बयान के मुताबिक PUC जल्द ही दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर वाहनों में ईंधन भरवाने की लिए जरूरत बन जाएगा।

वहीं इसके तहत वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए चालकों को PUC रखना अनिवार्य होगा। यानी कुल मिलाकर अगर आपके वाहन का PUC नहीं हुआ है तो आपको अब पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल-डीजल या सीएनजी नहीं देंगे। पर्यावरण मंत्री की सलाहकार रीना गुप्ता का कहना है यह फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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