PoK और गिलगित को लोकसभा सीट घोषित करने की मांग, SC ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना
PoK और गिलगित को लोकसभा सीट घोषित करने की मांग, SC ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगिट को संसदीय सीट घोषित करने का निर्देश केंद्र सरकार को देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को ठुकरा दी। अदालत ने इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी थोप दिया। 

सुप्रीम कोर्ट केमुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली एक पीठ ने कहा है कि रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव द्वारा दाखिल याचिका कानूनी रूप से अयोग्य है। पीठ ने कहा कि, "आप अदालत में ऐसी याचिका लेकर आए हैं? उसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते।" याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा की तक़रीबन 24 सीटों को पीओके और गिलगिट से अलग कर बनाई है। ये सभी क्षेत्र फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में हैं। हालांकि, अदालत ने उस याचिका को सिरे से ख़ारिज कर दिया है ।

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि विधानसभा सीटों के आधार पर वह केंद्र सरकार को पीओके और गिलगिट नामक दो लोकसभा सीटें घोषित करने का निर्देश जारी करे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुल 111 विधानसभा सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा हमेशा से 87 विधायकों के साथ चलती रही है। 

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