PNB Scam: नीरव मोदी की प्रत्यर्पण याचिका को ब्रिटेन हाई कोर्ट ने किया खारिज
PNB Scam: नीरव मोदी की प्रत्यर्पण याचिका को ब्रिटेन हाई कोर्ट ने किया खारिज
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ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के विरुद्ध अपील करने के आवेदन को खारिज कर चुके है। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने 15 अप्रैल 2021 को 13 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में वांछित 50 साल के हीरा कारोबारी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश जारी कर दिया था।  जंहा इस बात का पता चला है कि अब नीरव मोदी की भारत वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार 25 फरवरी को ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में निर्णय सबके समक्ष सुनाया था। जिसके उपरांत नीरव मोदी ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसमें इंडिया के लिए उनके प्रत्यर्पण और यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा 15 अप्रैल को मंजूरी देने आदेश जारी कर दिया। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेटी अदालत ने 25 फरवरी को पंजाब बैंक से 2 अरब डॉलर डॉलर की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए नीरव मोदी को इंडिया भेजे जाने का निर्णय कर एलान किया था। नीरव मोदी 19 मार्च 2019 को अपनी गिरफ्तारी के उपरांत से दक्षिण-पश्चिम लंदन में वंड्सवर्थ जेल में है।

जिसके पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कहा कि भगोड़े कारोबारियों विजय माल्या (Vijay Mallya), मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) और नीरव मोदी द्वारा किए गए वित्तीय धोखाधड़ी की वजह से हानि झेलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 9371.17 करोड़ की जब्त की गई संपत्ति को ट्रांसफर की जा चुकी है । जंहा इस बात का पता चला है कि तीनों भगोड़े आरोपियों की संपत्ति से उनकी धोखाधड़ी के चलते हुए नुकसान की भरपाई की जाने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई कुल संपत्ति 18,170.02 करोड़ रुपये है। ED ने बुधवार को ट्वीट कर जिसकी सूचना जारी कर दी है। वित्तीय जांच एजेंसी ने बोला कि प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के  अंतर्गत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के केस में न केवल 18,170.02 करोड़ रुपये (बैंकों को हुए कुल नुकसान का 80.45%) की संपत्ति जब्त की, बल्कि 9371.17 करोड़ रुपये की कुर्की/जब्त संपत्ति का एक हिस्सा भी PSB और केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया।

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