कोर्टः पीएमटी कांड मामले से संबंधित सीबीआई को दी चेतावनी
कोर्टः पीएमटी कांड मामले से संबंधित सीबीआई को दी चेतावनी
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ग्वालियरः पीएमटी कांड प्रदेश का सबसे बड़ा कांड माना जाता है। और इस कांड में गुलाब सिंह का केस सबसे बड़ा माना जाता हैं पर अफसोस की बात तो यह है कि, एसआईटी अभी तक इस केस के अपराधियों के खिलाफ सबूत नही जुटा पाई है।

गुलाब सिंह केस की पहली सुनवाई 26 मई 2014 को हुई थी और आरोपियों के खिलाफ पुक्ता सबूत न होने के कारण केस की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया था। और S.I.T को कहा था कि वह जल्द से जल्द मामले के दस्तावेज पेश करे।

गुलाब केस में शमिल
गुलाब सिंह केस में लगभग 271 आरोपी है। इनमें से साॅल्वर, दलाल, रैकेटियर, आरोपियों के पैरेंटस आदि शामिल होने की शका जताई जा रही है। वही एसआईटी 189 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर चुकी थी। इनमें से 82 आरोपी फरार हैं और 48 अरोपी जेल में बंद है। और कुछ को जमानत के तौर पर रिहा करना पड़ा। इतना ही नही कुछ आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के आवेदन पेश कर दिए है। और आरोपियों ने कहा कि हमारे खिलाफ केाई सबूत नही है फिर भी हमें क्यों जेल में रखा जा रहा है। और यह सब सीबीआई की वजह से हो रहा है। यदि सीबीआई दस्तावेज पेश करती है। तो कम से कम जो अपराधी नही है, हम उन्हें तो रिहा कर सकते है। लेकिन सीबीआई अभी तक दस्तावेज ही पेश नही कर रहा है।

एसआईटी और सीबीआई 
लागातार कई सुनवाई के बाद भी एसआईटी भी आरोपियों के खिलाफ मूल दस्तावेज व रिपोर्ट पेश करने में असमर्थ रहा था। इसलिये यह केस सीबीआई को दे दिया गया था। लेकिन सीबीआई भी इस केस के दस्तावेज नवंबर 2015 से लेकर अभी तक सबूत नही जुटा पा रही है। हांल ही में शुक्रवार को हुई सुनावाई में सीबीआई के जांच अधिकारी अजायब सिंह व विशेष लोक अभियोजक बृज किशोर कुल श्रेष्ठ उपस्थित हुए और उन्होंने मौखिक रूप से जानकारी देते हुऐ कोर्ट में बोला कि हमें कुछ और समय की जरूरत है। हम अभी आरोपियों के खिलाफ जांच कर रहे है। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी और व उनकी टीम को निर्देश देते हुऐ कहा है कि, अगली सुनवाई में सीबीआई को आवश्यक रूप से दस्तावेज व रिपोर्ट पेश करनी होगी। हालांकि अगली सुनवाई 28 मार्च को होनी है, जो 29 वी सुनवाई होगी।

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