नई दिल्ली : देश के कई बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लेकर भारत से फरार हुए शराब व्यवसायी विजय माल्या को स्पेशल प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग ऐक्ट कोर्ट ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है. विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब सरकार को माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार मिल जाएगा.
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इतना ही नहीं पीएमएलए अदालत ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय देने की मांग को भी खारिज कर दिया है. उल्लेखनीय है कि विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिन्सटर अदालत ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने के निर्देश दिए हैं. भारी कर्ज के बोझ तले दबी एयरलाइंस किंगफिशर के मालिक विजय माल्या पर आरोप है कि वो भारत के कई बैकों से लगभग 9,990 करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार हो गया है.
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माल्या फ़िलहाल लंदन में हैं और उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश ब्रिटेन की अदालत द्वारा दिया जा चुका है. माल्या पर यह केस भारत सरकार की ओर से सीबीआई और ईडी ने ही दर्ज किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए ब्रिटैन की अदालत ने माया को भारत को सौंपने का आदेश दे दिया है. इससे पहले भारत सरकार ने ब्रिटेन की अदालत को बताया था कि माल्या को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा.
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