ट्रैफिक नियम तोड़ने पर इस शख्स को भरना पड़ा 86,500 रु का चालान
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर इस शख्स को भरना पड़ा 86,500 रु का चालान
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लोकसभा चुनाव में भारी मतों से विजय होकर सत्ता में काबिज हुई Pm Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 ने ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को लेकर एक ऐसा कानून लागू किया है, जो आए दिन ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) को लेकर एक नया रिकॉर्ड बना रहा है. दरअसल नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई वाली सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने Motor Vehicle Amendment Bill को पेश किया था, जिसे सरकार लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने में कामयाब हुई. ऐसे में यह बिल अब 1 सितंबर से देश के कई राज्यों में कानून की शक्ल ले चुका है, जहां ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर लोगों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ रहा है. हालांकि, यह कानून अभी कुछ राज्यों में लागू नहीं हुआ है. ऐसे में दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने पिछले सारे नियम तोड़ दिए हैं. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से 

इन भारी भरकम चालान ने जनता के उड़ाए होश

ट्रक ड्राइवर का कटा 86,500 रुपये का चालान.धारा 177 के तहत सामान्य चालान- 500 रुपये.धारा 180 के तहत वाहन चलाने के लिए अनाधिकृत व्यक्ति- 5000 रुपये.धारा 181 के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस चालान- 5000 रुपये.धारा 194(1) के तहत गुड्स वाहन पर ओवरलोड चालान- 56,000 रुपये. धारा 194(1) A के ओवर डायमेंशन चालान- 20,000 रुपये

इसके अलावा ट्रैक्टर ड्राइवर का इन वजहों से कटा 59,000 रुपये का चालान

ट्रैक्टर ड्राइवर रामगोपाल को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बिना DL, बिना RC, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, खतरनाक सामान, हाईबीम, ओवरलोडिंग और खतरनाक ड्राईविंग के साथ रेड लाइट जंप करने के लिए 59,000 रुपये का चालान काटा.

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