सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, दिल्ली HC के आदेश को दी चुनौती
सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, दिल्ली HC के आदेश को दी चुनौती
Share:

नई दिल्ली: सेंट्रल विस्टा का केस एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास गतिविधियों को रोकने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह अपील वकील प्रदीप कुमार यादव ने दाखिल की है। दिलचस्प बात यह है कि यादव, दिल्ली उच्च न्यायालय में होने वाली कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे।

याचिका में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय का यह कहना भी उचित नहीं था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रमिक परियोजना स्थल पर रह रहे हैं, जबकि सरकार और SPCPL (प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी) ने अपने-अपने शपथपत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि श्रमिक सराय काले खां के शिविर में रह रहे थे, जो परियोजना स्थल नहीं है। सराय काले खां से श्रमिकों व पर्यवेक्षकों को लाने और ले जाने के लिए आवाजाही पास जारी किया गया था। बता दें कि गत वर्ष 20 मार्च को केंद्र सरकार ने 20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लैंड यूज में बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी की थी, जो मध्य दिल्ली में 86 एकड़ भूमि से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय जैसी इमारतें शामिल हैं।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने गत पांच जनवरी को लैंड यूज और पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं ठुकरा दी थीं। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कोरोना के चलते निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी।

अखिलेश यादव की मांग- CBSE की तरह बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला लें राज्य सरकारें

सभी मुख्यमंत्रियों को ओडिशा CM ने लिखा पत्र, कहा- केंद्र के जरिए ही हो वैक्सीन की खरीदारी

शहरी विकास पर भारत और जापान MoC को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -