लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, गाइडलाइन जारी करने की मांग
लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, गाइडलाइन जारी करने की मांग
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया को जकड़ लिया है. भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. वहीं, लॉकडाउन को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. शनिवार को इस लॉकडाउन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई.

इस याचिका में शीर्ष अदालत से लॉकडाउन के दौरान लोगों के आने-जाने के लिए गाइडलाइन या दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा आवश्यक सामान खरीदने और आपातकाल सेवाओं के लिए बाहर निकलने की रियायत दी गई है, लेकिन इसके बाद भी  विभिन्न राज्यों की पुलिस सड़कों पर पाए जाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि आम जनता को इस तरह दंडित करने के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं. भले ही ऐसे व्यक्तियों के अपने घरों से बाहर निकलने का मकसद कुछ भी हो. 

याचिका में कहा गया कि इस बारे में कोई गाइडलाइन न होने की वजह से ये समस्या हो रही है. वकील अमित गोयल द्वारा दायर इस याचिका में निश्चित दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं, जिनमें किराना स्टोर को सब्जियां बेचने की इजाजत देना, प्रति परिवार एक शख्स को जरुरी वस्तुओं की खरीद के लिए इजाजत देना, लोगों को उनके निकटतम किराने की दुकान से परे जाने और दवाइयों की होम डिलीवरी के साथ ही अन्य सुझाव शामिल हैं.

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