लॉक डाउन तोड़ने वालों पर दर्ज ना हो मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
लॉक डाउन तोड़ने वालों पर दर्ज ना हो मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने गुरुवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज ना करने की मांग की है. उन्होंने अपनी याचिका में मांग की गई है कि पुलिस को IPC की धारा 188 और दूसरे छोटे अपराधों में FIR दर्ज करने से रोका जाना चाहिए.

दरअसल, कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 40 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सरकार पुलिस की मदद से सख्त रुख अपना रही है और उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है. बता दें कि ये केस आईपीसी के धारा 188 के तहत सरकारी आदेशों के उल्लंघन करने पर दर्ज किया जा रहा है.

इसी बात को लेकर गुरुवार को दिल्ली पुलिस के पूर्व डीजीपी ने याचिका दायर करते हुए कहा कि पुलिस लॉकडाउन में दिन-रात बंदोबस्त में जुटी हुई है. ऐसे में यदि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया जाएगा तो इससे खुद पुलिस और अदालतों पर काम का बोझ बढ़ जाएगा. 

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