सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पुरी रथ यात्रा का मामला, ओडिशा सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पुरी रथ यात्रा का मामला, ओडिशा सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल
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भुवनेश्वर: कोरोना महामारी के संकटकाल में जगन्नाथ पुरी की विश्व विख्यात वार्षिक रथ यात्रा को सीमित करना पड़ा. ऐसे में रथ यात्रा को सीमित करने के ओडिशा सरकार के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में इस साल फिर से याचिका दायर हुई है. ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा को छोड़कर पूरे ओडिशा के मंदिरों में रथ यात्रा उत्सव को रोकने का आदेश दिया है. ओडिशा सरकार के इस आदेश को ओडिशा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, किन्तु हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया. 

अब शीर्ष अदालत में इस याचिका के जरिए 23 जून, 2021 के ओडिशा उच्च न्यायलय के आदेश के खिलाफ एक अपील की गई है, जिसमें राज्य के फैसले में दखल देने से इनकार किया गया है. वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दाखिल की गई अपील में कहा गया है कि ओडिशा सरकार का आदेश अन्यायपूर्ण है. राज्य सरकार के विशेष राहत आयुक्त (SRC) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि रथ यात्रा गत वर्ष की तरह ही आयोजित की जाएगी. 

याचिकाकर्ताओं, जो विभिन्न स्थानों में देवताओं के भक्त और सेवायत हैं, उन्होंने ने तर्क दिया है कि उनसे संबंधित स्थानों में कोरोना वायरस की वृद्धि पुरी की तुलना में काफी कम थी, इसलिए पुरी के बाहर ऐसे क्षेत्रों में रथ यात्रा के आयोजन की इजाजत दी जानी चाहिए.

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