सड़क पर नमाज़ पढ़ने और लाउडस्पीकर से अज़ान देने पर लगे रोक, झारखंड हाई कोर्ट में PIL दाखिल
सड़क पर नमाज़ पढ़ने और लाउडस्पीकर से अज़ान देने पर लगे रोक, झारखंड हाई कोर्ट में PIL दाखिल
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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल करते हुए सड़क पर नमाज पढ़ने और माइक से अजान देने पर रोक लगाने की माँग की गई है। याचिकाकर्ता भाजपा नेता अनुरंजन अशोक हैं। उन्होंने कहा है कि इस याचिका का किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्या से लड़ने के लिए यह आवश्यक है।

अशोक ने कहा है कि लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसीबल की सीमा के अंदर ही रहनी चाहिए। किन्तु मस्जिदों से इसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने गत वर्ष नवंबर में झारखंड सरकार से इस दिशा में कारवाई की माँग की थी। सरकार की उदासीनता के बाद अब अनुरंजन अशोक अदालत पहुंचे है। याचिका में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाने की माँग की गई है। अनुरंजन ने कहा है कि एक कानून होना चाहिए जिसके तहत नमाज केवल मस्जिद में पढ़ी जाए। बता दें कि हाल ही में झारखंड के हजारीबाग में सड़क पर बच्चों के नमाज पढ़ने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं थी।

बता दें कि हाल ही में गोवा में लाउडस्पीकर पर अजान देने पर बैन लगाया गया है। यह बैन भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाया गया है। वहीं कर्नाटक में राज्य वक्फ बोर्ड ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच मस्जिदों और दरगाहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगाया है।

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