संयोगवश किसी गैरमर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना गलत नहीं : हाई कोर्ट
संयोगवश किसी गैरमर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना गलत नहीं : हाई कोर्ट
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अहमदाबाद : संयोगवश किसी पराए मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना गलत नहीं लेकिन जानबूझकर लगातार सेक्स संबंध बनाना गलत है. ये अनोखी बात हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने विवाहेतर संबंधों को लेकर कही. प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के सिद्धपुर के कॉरपोरेट घराने की बहू ने पति से भरणपोषण की मांग के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जेबी पारडीवाला ने कहा कि संयोगवश पराए मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना एक भूल है जिसे माफ किया जा सकता है, लेकिन इरादतन अपने प्रेमी के साथ लगातार शारीरिक संबंध रखना भ्रष्ट आचरण या गलत है जो माफी के लायक नहीं है.

बता दें कि कॉरपोरेट घराने की बहू ने गर्भावस्था में भी प्रेमी के साथ यौन संबंध बना रखे थे. जिसके चलते कोर्ट ने महिला को भरणपोषण न देने के निचली अदालत व पाटण सेशंस कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा है. हालांकि अदालत ने उसके बच्चे के लिए 1000 रुपये महीना भरणपोषण तय किया जिसे समय के साथ बढ़ाते रहने के निर्देश दिए हैं.

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