सऊदी अरब: शरिया कानून के मुताबिक, फिलीपींस की महिला को दी गई फांसी
सऊदी अरब: शरिया कानून के मुताबिक, फिलीपींस की महिला को दी गई फांसी
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मनीला: सऊदी अरब में हत्या के एक मामले में दोषी करार दी गई फिलीपींस की एक महिला को इस हफ्ते सजा-ए-मौत दे दी गई। महिला को इस्लामिक शरिया कानून के तहत दोषी करार दिया गया था। फिलीपींस के विदेश मामलों के विभाग ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के अनुसार, महिला को मंगलवार को फांसी दी गई। वह सऊदी अरब में घरेलू सहायक के रूप में कार्य करती थी।

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विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि, "विभाग को पछतावा है कि वो फिलीपींस की महिला की जान बचाने में सफल नहीं हो पाया। सऊदी अरब की सुप्रीम जूडीशियल काउंसिल ने फिलीपींस की महिला के मामले को एक ऐसे मामले के रूप में वर्गीकृत किया, जिसमें शरिया कानून के हिसाब से मुआवजे का नियम लागू नहीं होता है।" 

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इस्लामिक कानून के अनुसार, अगर मृतक का परिवार दंड के बदले में धन का भुगतान कबूल कर लेता है, तो यह 'मुआवजा प्रणाली' हत्या के लिए सजा-ए-मौत की सजा में परिवर्तन की मंजूरी देती है। सुनवाई के दौरान रियाद स्थित फिलीपींस दूतावास ने महिला को कानूनी मदद उपलब्ध कराई थी, उससे मिलने के लिए प्रतिनिधियों को भी जेल भेजा गया था और परिवार को घटनाक्रम की सूचना दी थी। हालांकि, विभाग ने अपराध का विवरण नहीं दिया है।

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