उत्तराखंड में बार काउंसिल के खिलाफ याचिका दर्ज, सदस्य सहित कोर्ट का फैसला पढ़े
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देहरादून: हाल ही में हाईकोर्ट ने काशीपुर बार एसोसिएशन को आदेश दिया है कि वह बार सदस्य अमरीश कुमार अग्रवाल की सदस्यता तत्काल प्रभाव से बहाल करे. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी सदस्य अपनी बार के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है. मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार काशीपुर बार एसोसिएशन की ओर से निष्कासित सदस्य अमरीश कुमार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि वह काशीपुर बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, लेकिन काशीपुर बार ने बिना किसी कारण उनकी सदस्यता निरस्त कर दी.

न्यायालय के आदेश का गलत प्रयोग करने पर ऊधमसिंह नगर डीएम सहित अन्य को अवमानना नोटिस: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश का गलत प्रयोग करने पर हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के डीएम नीरज खैरवाल, एसडीएम सितारगंज निर्मला बिष्ट और लोनिवि के अधिशासी अभियंता केके तिलारा को अवमानना नोटिस जारी किया है. अदालत ने उक्त सभी को  दो जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब दो जनवरी को होगी. इसके साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिए थे कि वह सभी जिलाधिकारियों को इसमें पक्षकार बनाए लेकिन प्रशासन कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर सितारगंज में रोड चौड़ीकरण के नाम पर आवासीय और व्यावसायिक दुकानों को तोड़ रहा है और इसका विरोध करने पर उनको हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है.

रोपवे निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार से जवाब तलब: यदि हम बात करें सूत्रों कि तो इस बात का पता चला है कि हाईकोर्ट ने रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. पर्यटन विभाग की ओर से पेश शपथपत्र में कहा गया है कि रोपवे बनाने का यह पहला सर्वे है और रोपवे कहीं भी बनाए जा सकते हैं. इनके निर्माण से किसी भी तरह का खतरा होने की आशंका नहीं है. सरकार के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की. इसके बाद कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा.

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