Jul 25 2015 12:20 PM
अब आप 2 महीने तक बेरोजगार रहते हैं पर फिर भी अपना पूरा प्रॉविडेंट फंड नहीं निकाल सकेंगे. अब कुल जमा रकम का 75 प्रतिशत निकाला जा सकेंगा और बचा हुआ 25 प्रतिशत आपको 58 साल के होने पर ही मिलेगा. श्रम मंत्रालय (लेबर मिनिस्ट्री) इस बारे में जल्द ही नियमों में बदलाव करने जा रहा है. ज्ञात हो कि EPFO की मौजूदा पॉलिसी के अनुसार 2 महीने तक बेरोजगार रहने पर कोई भी शख्स PF में जमा अपनी पूरी रकम एक साथ निकाल सकता है.
EPFO के सेंट्रल PF कमिश्नर केके जालान ने बताया कि सालाना 1.3 करोड़ दावों में 65 लाख में पूरी रकम निकाल ली जाती है. लेकिन नए नियम लागू होने से साल भर में केवल 50 लाख क्लेम ही आएंगे.
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