आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले ही मुआवजा दे : सुप्रीम कोर्ट
आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले ही मुआवजा दे : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के नाम पर देश की संपति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करने वाले ही इसके नुकसान की भरपाई करे।

हाल ही में हरियाणा में भी जाट आरक्षण के नाम पर 20 हजार करोड़ की संपत्ति को खाक में मिला दिया गया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आरक्षण के नाम पर जो तोड़फोड़ हो रही है, वो शर्मनाक है। अटॉर्नी जनरल की इस बात पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बात है और इस तरह के लोगों को छोड़ नहीं जा सकता।

लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर सकते। हम सभी को इस मसले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह के आंदोलनों में होनेवाले तोड़फोड़ को लेकर एक दिशा-निर्देश होनी चाहिए। जो लोग ऐसे आंदोलनों में तोड़फोड़ करते है, उनसे मुआवजा लिया जाना चाहिए।

बता दें कि हरियाणा में आंदोलन के दौरान हुड़दंगियों ने एक कार के शोरुम को आग में झोंक दिया, जिससे वहां खड़ी चमचमाती गाड़ियां राख हो गई।

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