May 31 2016 12:08 PM
नई दिल्ली : दिल्ली में अब यदि बिजली कंपनियां दो घंटे से अधिक लाइट काटती है, तो उन्हें अब आपको पेनल्टी देनी होगी। प्रतिघंटे के हिसाब से लगाया जाने वाला यह जुर्माना पहले दो घंटे के लिए 50 रुपए और उसके बाद 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ग्राहकों को देना तय किया गया है।
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने दिल्ली विद्दुत आपूर्ति संहिता 2007 के तहत नियमों में संसोधन कर अधिसूचना जारी की है। इसके तहत निजी बिजली कंपनियों को जुर्माना देना होगा। अधिसूचना के मुताबिक विद्दुत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत जुर्माना तय किया गया है।
इसके अनुसार अब दो घंटे से ज्यादा के पावर कट की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ट्रांसफॉमर्र में किसी तरह की परेशानी आती है, तो दो घंटे के भीतर उसे ठीक करना होगा या फिर 72 घंटे के भीतर कोई दूसरा विकल्प मुहैया कराना होगा।
इसी प्रकार फ्यूज उड़ने और सर्विस लाइन टूटने की शिकायत को तीन घंटे के भीतर सुलझाना होगा। ऐशआ ऩ ङओऩए फऱ उपभोक्ता को हर घंटे के 100 रुपए देने होंगे। सारा जुर्माना कंपनियों को उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल के जरिए चुकाना होगा।
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