कुआलालंपुर: एक यात्री को शाकाहारी भोजन की जगह जबरदस्ती नॉन-वेज फूड देने और उसके परिवार को तंग करने के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने एयर एशिया को 1.54 लाख का जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है. पंचकूला के रहने वाले 61 वर्षीय विजय त्रेहान ने अमृतसर से कुआलालंपुर के लिए एयरएशिया से 7 और 13 अक्टूबर, 2018 का आने-जाने के लिए टिकट बुक किया था.
कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत में त्रेहान ने बताया था कि उन्होंने जाने के लिए 59,482 रुपये और आने के लिए 15,016 रुपये का टिकट ख़रीदा था. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जाते समय तो कोई परेशानी नहीं आई, किन्तु भारत लौटते समय उन्हें काफी समस्या हुई. 13 अक्टूबर, 2018 को उनका परिवार कुआलालंपुर हवाई अड्डे पहुंचा और शाम 5.15 बजे तक उन्होंने अपना बैगेज क्लीयरेंस और बोर्डिंग पास की औपचारिकता पूरी की. फ्लाइट टेक ऑफ का समय 7.20 बजे शाम था. इमिग्रेशन काउंटर और सिक्योरिटी चेक में काफी भीड़ होने के कारण पूरे परिवार को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में लगभग सवा घंटे लग गए. इस परिवार में पांच वयस्क और तीन बच्चे थे.
त्रेहान ने कहा कि बोर्डिंग पास काउंटर और टर्मिनल के एग्जिट गेट के बीच लगभग 1 किमी की दूरी थी और यह गुमराह करने वाला भी था, क्योंकि इसके लिए कोई संकेतक नहीं लगा हुआ था और न ही सहायता के लिए कोई कर्मचारी था. परिवार जब टर्मिनल पर पहुंचा एयरलाइन के अधिकारियों ने परिवार को यह कहते हुए विमान में नहीं चढ़ने दिया कि वे 10 मिनट लेट हो चुके हैं. जिसके कारण उन्हें तत्काल नए फ्लाइट से लगभग 1 लाख रुपये का टिकट खरीदना पड़ा. विदेशी जमीन पर होने के कारण उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं बचा था, क्योंकि वहां होटल में रुकना भी बेहद खर्चीला था. हालांकि त्रेहान की दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई. 14 अक्टूबर को इसी एयरलाइंस से वापसी करते वक़्त उन्हें चिकन सैंडविच खाने को दिया गया. त्रेहान का परिवार शाकाहारी है और वे इस्कॉन से सम्बंधित भक्त हैं. उन्होंने चीज सैंडविच मांगा, लेकिन उन्हें चिकन सैंडविच दिया गया.
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