नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11 सीमेंट कंपनियों पर सांठगांठ करने के आरोप में लगभग 6700 करोड़ रूपए का जुर्माना आरोपित किया है। इन कंपनियों में एसीसी और बिनानी सीमेंट शामिल हैं। इस मामले में यह बात सामने आई है कि सीमेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन को दंडित करने के अतिरिक्त सीसीआई द्वारा यूनिटों पर भविष्य में बजार में सीमेंट की कीमतों, उत्पादन और आपूर्ति को लेकर समझौता व व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों में सम्मिलित होने पर रोक लगाई।
इस मामले में सीसीआई ने कहा कि 11 सीमेंट कंपनियों और सीएमए पर 6715 करोड़ रूपए का जुर्माना आरोपित किया है। प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देश के बाद आयोग ने ताजा आदेश जारी किया है। न्यायाधिकरण ने सीमेंट कंपनियों से जुड़े मसले पर आदेश देने को लेकर प्रकरण को सीसीआई के पास वापस भेज दिया।
इसके पूर्व न्यायाधिकरण ने 10 सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना खारिज कर दिया। गौरतलब है कि आयोग ने सीसी सीमेंट पर 114759 करोड़ रूपए, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड पर 132360 करोड़ रूपए और अल्ट्राटेक पर 11549 करोड़ रूपए का जुर्माना आरोपित कर दिया गया हैं. इस जानकारी के अनुसार सेंचुरी पर 274.2 करोड़, इंडिया सीमेंट्स पर 187.48 करोड़ , जेके सीमेंट्स पर 128.54 करोड़, लाफार्ज पर 490.1 करोड़ रामको पर 258.63 करोड रूपए का जुर्माना लगाया गया है।