नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी .
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में वे और उनका बेटा कार्ति आरोपी हैं. बता दें कि चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया घूस मामले में गिरफ्तारी की आशंका थी. इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.चिदंबरम को सीबीआई ने गुरुवार को ही पूछताछ के लिये बुलाया था.इसके अलावा पटियाला हाउस अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में भी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर पांच जून तक रोक लगा दी है.
उल्लेखनीय है कि कोर्ट के सामने शीघ्र सुनवाई का आग्रह करते हुए वरिष्ठ वकीलों ने कहा था कि उनके पक्षकार को गुरुवार को सीबीआई के समक्ष पेश होना है और उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है. उनके पक्षकार का रिकॉर्ड एकदम साफ है.वहीं सीबीआई व ईडी विदेशी निवेश की अनुमति विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोड (एफआईपीबी) से दिलाने में चिदंबरम की भूमिका की पड़ताल कर रही है.एयरसेल मैक्सिस व आईएनएक्स मीडिया घूस का यह मामला 2006 का है.अंतरिम जमानत मिलने से चिदंबरम की गिरफ्तारी रुक गई है.
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