पेटीएम- स्नैपडील को बड़ा झटका! लगा 1-1 लाख रुपये का जुर्माना
पेटीएम- स्नैपडील को बड़ा झटका! लगा 1-1 लाख रुपये का जुर्माना
Share:

आज के समय में लोग ऑनलाइन शॉपिंग के दीवाने हो गए हैं और उसके बिना लोगों का काम ही नहीं चलता। हालाँकि आज उन्ही के लिए काम की खबर है। जी दरअसल हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जी दरअसल सीसीपीए बिना मानक वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए जुर्माना लगाते हुए दोनों कंपनियों से बेची गई वस्तुओं को वापस लेने के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है। आप सभी को बता दें कि सीसीपीए ने अपने दो अलग-अलग आदेशों में पेटीएम ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब प्रेशर कुकर बेचने का दोषी पाया है।

जी दरअसल एक ग्राहक ने ऑनलाइन शॉपिंग के तहत एक प्रेशर कुकर खरीदा था। जिसकी गुणवत्ता को लेकर ग्राहक ने शिकायत की थी। ऐसे में सीसीपीए ने पाया कि प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (QCO) के नियमों को फॉलो नहीं करते थे। जी दरअसल प्रिस्टिन और क्यूबा कंपनी के प्रेशर कूकर को पेटीएम मॉल ने अपना प्लेटफॉर्म दिया था, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट पेटीएम मॉल पर बेचे जा रहे थे। जबकि इस प्रोडक्ट के उत्पाद विवरण में यह साफ कहा गया था कि इसमें आईएसआई मार्क नहीं है।

इसका मतलब है पेटीएम मॉल ने जानते हुए भी खराब गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को बेचा। वहीं दूसरी तरफ स्नैपडील ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह केवल बिचोलिया है और विक्रेता द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही सामग्री से जुड़ी जानकारी देने की ज़िम्मेदारी उसकी नहीं है। हालाँकि इस पर नियामक ने कहा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले हर लेन-देन से मुनाफा कमाते हैं ऐसे में सामग्री से जुड़े ऐसे मामले सामने आने पर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते।

स्नैपडील ने इसे आगे चुनौती देने की बात भी कही है। यह सब होने के बाद सीसीपीए ने 25 मार्च को अपने आदेश में पेटीएम मॉल को अपने मंच पर बिकने वाले 39 प्रेशर कुकर के सभी उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकर को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमत वापस देने के लिए कहा है। केवल यही नहीं बल्कि इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया की अनुपालन रिपोर्ट को 45 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है।

प्रेमी से बात नहीं करने दे रहा था पति, गुस्से में पत्नी ने किया दिल दहला देने वाला काम

1095 दिन जोड़े 1 रुपये के सिक्के और युवक ने खरीदी बजाज डॉमिनार 400

Video: रेलवे प्लेटफॉर्म पर सिपाही को आया चक्कर, कुछ सेकेण्ड में दर्दनाक मौत

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -